: आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के सचिव को नोटिस
Admin
Wed, Feb 8, 2023
अनिश व्यास
बिलासपुर | आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न करने के मामले में छत्तीसगढ़ शासन व एक अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्यपाल के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है | सोमवार को जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में प्रकरण की सुनवाई हुई | शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट व पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पैरवी करते हुए कहा कि राज्यपाल को विधेयक को रोकने का कोई अधिकार नहीं है | मामले में 24 फरवरी को होगी सुनवाई | याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने आरक्षण के मुददे पर राज्यपाल से सहमति लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में 76 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है | इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, ओबीसी को 27, अनुसूचित जाति के लिए 13, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है | विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है | राज्यपाल अनुसुईया उईके ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसे अपने पास ही रखा है | इसे पूर्व में एक वकील ने चनौती देते हुए याचिका दायर की, फिर राज्य शासन ने भी याचिका दायर की है | बता दें कि सितम्बर में हाईकोर्ट द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण निरस्त करने के बाद राज्य शासन ने विधानसभा के विशेष सत्र में बिल पास कर आरक्षण 76 प्रतिशत कर दिया था |
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