BREAKING NEWS

विकास से आस्था तक: सब-स्टेशन लोकार्पण के बाद राम नाम सप्ताह पहुंचे मंत्री टंक राम वर्मा

गुरुनानक वार्ड में विकास की नई सौगात, सीसी रोड व नाली निर्माण का भूमि पूजन संपन्न

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से रानी सौरभ जैन ने की चर्चा

छपोरा में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 6.84 बल्क लीटर देशी मसाला शराब जब्त

तिल्दा-नेवरा में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश की दरकार

Advertisment

: आपराधिक कानूनों में सुधार संबंधी तीन रिपोर्टों के प्रसार और प्रकाशन का निर्देश

Admin

Sun, Nov 12, 2023

नई दिल्ली
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने  आपराधिक कानूनों को बदलने के विधेयकों पर संसदीय पैनल की तीन रिपोर्टों के प्रसार और प्रकाशन का निर्देश दिया है।

एक दिन पहले ही राज्य सभा सदस्य और गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष बृज लाल ने संसद में एक बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से यह रिपोर्टें सभापति को सौंपी थीं। स्थायी समिति ने तीन रिपोर्टों का समर्थन किया, जिसमें बिलों के हिंदी नामों को बरकरार रखते हुए कई संशोधन शामिल किए गए।

उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' पर 246वीं रिपोर्ट, 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' पर 247वीं रिपोर्ट और 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' पर 248वीं रिपोर्ट सहित तीन रिपोर्टों के प्रसार और प्रकाशन का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल अगस्त में लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए थे। उन्होंने इन तीनों विधेयकों को गहन जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया था। राज्यसभा सचिवालय के तहत काम करने वाली इस समिति को भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम-भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग-कानूनों के लिए प्रस्तावित प्रतिस्थापनों की जांच करने के लिए तीन महीने की अवधि सौंपी गई थी।

 

 

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें