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: ईवीएम: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की याचिका खारिज की

Admin

Mon, Oct 9, 2023

नई दिल्ली
 उच्चतम न्यायालय ने 2024 लोकसभा में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम )और मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) की प्रथम स्तर की जांच पर चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।


मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों की पुष्टि करते हुए कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने इनकार कर दिया, हालांकि शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को ईसीआई के समक्ष जाना चाहिए था।


उच्च न्यायालय ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल कुमार की ओर से दायर याचिका अगस्त में खारिज कर दी थी।
याचिका में ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रथम स्तर की जांच के संबंध में राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी आम चुनाव से पहले विचार करने का अनुरोध किया गया था।

 

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