BREAKING NEWS

तिल्दा-नेवरा से आखिर कहां गायब हो गए कौवे और बाभन चिड़िया?

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ में महेंद्र साहू बने किसान विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष

व्याख्याता विमला भास्कर की राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों पहाड़ी कोरवा जनजाति के छात्रों पर लिखित पुस्तक का महामहिम राज्यपा

एक साहित्यिक बस्ती में देर तक सुनी गई ग़ज़लों की अनुगूँज

तिल्दा-नेवरा में व्यापारियों के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स पर मार्गदर्शन शिविर आज

Advertisment

: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई

Admin

Thu, Jan 18, 2024

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले के खिलाफ शिवसेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही "असली" शिवसेना है।

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को इस शुक्रवार के बजाय अगले सप्ताह सोमवार को सूचीबद्ध करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध को मान लिया।

इस मामले को सुनवाई के लिए पहले 19 फरवरी को तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने 15 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नार्वेकर के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली "शिवसेना" है। इसके पास विधायिका में बहुमत है।

 

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें